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झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना 2025 : सब्सिडी और लोन कैसे पाएं?



झारखंड सरकार की मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का प्राथमिक लक्ष्य राज्य के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग और दिव्यांग युवाओं को आत्म-रोजगार के लिए प्रेरित करना है।  इस योजना के तहत योग्य युवाओं को टर्म लोन और लोन सब्सिडी सरल और कम ब्याज दर पर उपलब्ध कराई जाती है, जिससे वे अपनी खुद की आय सृजन इकाई स्थापित कर सकें।

इस योजना की विशेषताएँ क्या हैं?

  1. उम्र सीमा: 18 से 50 वर्ष 
  2. वार्षिक पारिवारिक आय: अधिकतम ₹5 लाख
  3. लोन राशि: ₹50,000 से ₹25 लाख
  4. ब्याज दर: केवल 6% प्रति वर्ष
  5. लाभार्थी योगदान: ₹50,000 तक कोई योगदान नहीं
  6. ₹50,001 से ऊपर कुल प्रोजेक्ट लागत का 10%
  7. सरकार द्वारा सब्सिडी: लोन राशि का 40% (अधिकतम ₹5 लाख तक)

ऋण और सहायता का एक उदाहरण 

  • लोन सीमा
  • सब्सिडी (%)
  • सब्सिडी राशि
  • ₹50,000 तक
  • 40%
  • ₹20,000 तक
  • ₹50,001 – ₹2.5 लाख
  • 40%
  • ₹20,000 – ₹1 लाख तक
  • ₹2.5 लाख – ₹5 लाख
  • 40%
  • ₹1 लाख – ₹2 लाख तक
  • ₹5 लाख – ₹10 लाख
  • 40%
  • ₹2 लाख – ₹4 लाख तक
  • ₹10 लाख – ₹25 लाख
  • 40%
  • ₹4 लाख – ₹5 लाख तक

गारंटी की जानकारी:

  1.  ₹50,000 तक किसी गारंटर की जरूरत नहीं है। 
  2. ₹50,001 से अधिक के लिए एक गारंटर जरूरी है, या मशीनरी/वाहन की हाइपोथिकेशन, या समतुल्य चल/अचल संपत्ति की गारंटी |

जरूरी कागजात 

  1. झारखंड का स्थायी निवास प्रमाण पत्र (ऑनलाइन)
  2.  जाति प्रमाण पत्र (ऑनलाइन)
  3. आय प्रमाण पत्र (₹5 लाख से अधिक नहीं, ऑनलाइन)
  4. आधार कार्ड और बैंक पासबुक के पहले पृष्ठ की कॉपी
  5. आत्म-घोषणा पत्र – जिसमें आवेदक यह बताता है कि वह सरकारी नौकरी में नहीं है और उसने पहले कोई सरकारी सब्सिडी नहीं ली है। 
  6. ₹50,001 से अधिक के ऋण के लिए:

प्रोजेक्ट रिपोर्ट

  1. विस्तृत परियोजना रिपोर्ट एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो किसी विशेष परियोजना के सभी पहलुओं का विस्तृत विवरण प्रदान करता है। इसमें प्रति ₹1.5 लाख के निवेश पर उत्पन्न होने वाले रोजगार के अवसरों का विश्लेषण किया जाता है। ध्यान रहे कि शराब, 
  2. प्लास्टिक और अन्य निषिद्ध क्षेत्रों से संबंधित व्यवसायों को इस रिपोर्ट में शामिल नहीं किया जाएगा।

आवेदन करने के लिए पात्रता क्या है? 

  • कोई भी बेरोजगार युवा, जिसकी आयु 18 से 50 वर्ष के बीच हो और जो झारखंड का स्थायी निवासी हो, आवेदन कर सकता है। इसके अलावा, 
  • आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय ₹5 लाख से कम होनी चाहिए। आवेदक को सरकारी या अर्धसरकारी सेवा में कार्यरत नहीं होना चाहिए और उसे पहले किसी सरकारी योजना का लाभ नहीं लिया होना चाहिए।
  • आवेदन करे अधिकारिक साईट से |

विशेष प्रावधान किनके लिए हैं?

  • दिव्यांगजन: 40% या उससे अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है। 
  • यह प्रमाण पत्र उन आवेदकों के लिए जरूरी है जो विभिन्न सरकारी योजनाओं और लाभों का लाभ उठाना चाहते हैं।

यह योजना क्यों आवश्यक है?

 मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना उन युवाओं के लिए एक उपहार है जो कुछ नया करना चाहते हैं लेकिन पूंजी की कमी के कारण रुक जाते हैं। सरकार उन्हें न केवल सस्ती दरों पर ऋण प्रदान करती है, बल्कि ऋण का एक बड़ा हिस्सा सब्सिडी के रूप में माफ भी करती है। इससे युवाओं को आत्मनिर्भर बनने, अपना व्यवसाय शुरू करने और दूसरों को रोजगार देने का मौका मिलता है।

निष्कर्ष:

यदि आप झारखंड के निवासी हैं और स्वरोजगार की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना आपके सपनों को साकार करने का एक बेहतरीन मौका है। आज ही इस योजना की जानकारी प्राप्त करें और आवेदन करें – आत्मनिर्भर बनने की दिशा में पहला कदम उठाएं। 


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